Contents
रायपुर । छत्तीसगढ़ अब अनलॉक होने लगा है। रायपुर में लॉकडाउन निरस्त कर दिया गया है। अब सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। शॉपिंग मॉल, क्लब, जीम, ठेला गुमटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर के बीच अब शराब दुकानें भी खुलने का आदेश दे दिया गया है। कल से शराब दुकानों से नकद पैसे देकर शराब खरीदी जा सकेगी। लेकिन आदेश केवल देशी मदिरा दुकानों के लिए है। आबकारी विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।ALSO READ : RAIPUR BIG BREAKING : राजधानी से हटा लॉकडाउन, खुलेंगे शॉपिंग मॉल, क्लब, जीम, समेत ये दुकानें, शादी में 50 लोगों को अनुमति, आदेश जारी कलेक्टर समय में कर सकते हैं बदलावसुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगी। हालांकि जिले के हालात के आधार पर कलेक्टर इसकी समय में कटौती या बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान होम डिलेवरी और पिकअप की सुविधा भी जारी रहेगी।ALSO READ : RAIPUR BIG BREAKING : राजधानी से हटा लॉकडाउन, खुलेंगे शॉपिंग मॉल, क्लब, जीम, समेत ये दुकानें, शादी में 50 लोगों को अनुमति, आदेश जारी इन नियमों का करना होगा पालन शराब दुकानों में कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं दुकानों के बाहर बैरिकेटिंग की जायेगी, ताकि दूरियां बनाकर रखी जा सके। दुकानों के बाहर सुरक्षाकर्मियों की भी ड्यूटी लगायी जायेगी।देखें आदेश
रायपुर । छत्तीसगढ़ अब अनलॉक होने लगा है। रायपुर में लॉकडाउन निरस्त कर दिया गया है। अब सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। शॉपिंग मॉल, क्लब, जीम, ठेला गुमटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर के बीच अब शराब दुकानें भी खुलने का आदेश दे दिया गया है। कल से शराब दुकानों से नकद पैसे देकर शराब खरीदी जा सकेगी। लेकिन आदेश केवल देशी मदिरा दुकानों के लिए है। आबकारी विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।
ALSO READ : RAIPUR BIG BREAKING : राजधानी से हटा लॉकडाउन, खुलेंगे शॉपिंग मॉल, क्लब, जीम, समेत ये दुकानें, शादी में 50 लोगों को अनुमति, आदेश जारी
कलेक्टर समय में कर सकते हैं बदलाव
सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगी। हालांकि जिले के हालात के आधार पर कलेक्टर इसकी समय में कटौती या बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान होम डिलेवरी और पिकअप की सुविधा भी जारी रहेगी।
ALSO READ : RAIPUR BIG BREAKING : राजधानी से हटा लॉकडाउन, खुलेंगे शॉपिंग मॉल, क्लब, जीम, समेत ये दुकानें, शादी में 50 लोगों को अनुमति, आदेश जारी
इन नियमों का करना होगा पालन
शराब दुकानों में कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं दुकानों के बाहर बैरिकेटिंग की जायेगी, ताकि दूरियां बनाकर रखी जा सके। दुकानों के बाहर सुरक्षाकर्मियों की भी ड्यूटी लगायी जायेगी।
देखें आदेश
![](https://grandnews.in/wp-content/uploads/2021/05/DESHI-SHARAB-KA-ADESH.jpg)