रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के अनुसार तृतीय औऱ चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारियों को कार्यालय आना होगा। वहीं, सभी अनुभाग अधिकारियों को बुलाया जा सकेगा। यह गाइडलाइन 27 मई से लागू होगी। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के विषय में निर्देश समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव और समस्त विभागाध्यक्ष को जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि दिनांक 27 / 05 / 2021 से मंत्रालय / विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जावे:
मंत्रालय / विभागाध्यक्ष कार्यालयों में दिनांक 27 / 05 / 2021 से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पचास प्रतिशत तक बुलाया जावे। इसके लिए पृथक से संबंधित विभाग द्वारा रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जावे। अनुभाग अधिकारी एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति शतप्रतिशत रहेगी ।
समस्त अधिकारी / कर्मचारियों कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को अनिवार्यतः रूप से पालन करेंगे । समस्त अधिकारी / कर्मचारी फेस मास्क का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे । वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक बसों का संचालन नहीं किया जायेगा।
अधिकारी / कर्मचारी निजी अथवा विभागीय वाहनों का उपयोग कर सकेंगे । कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।