कोरबा। जिले को भी सशर्त अनलॉक करने का आदेश जारी हो गया है। इस दौरान सभी दुकानें-बाजार, ब्यूटीपार्लर, सैलून खुलेंगे। शाम 6 बजे तक दुकान खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, कलेक्टर किरण कौशल ने आदेश जारी किया है।
कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के करीब 10 जिलों में अबतक रियायत मिल चुकी है, आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी में मॉल, सैलून-पार्लर, जिम और पार्क आज से खुलेगें। शराब दुकानों को भी आज से खोलने की अनुमति होगी। शाम 6 से सुबह 6 तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शादियों में 50, अंत्येष्टि में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। छूट के साथ-साथ नई गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। आज से देशी शराब की दुकानें खुलेंगी, विदेशी शराब दुकानों में ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा चालू रहेगी
रायपुर में शर्तों के साथ अनलॉक के लिए कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है, सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज विद्यार्थी हेतु बंद रहेंगे, छात्रावास में छात्रों को रहने की अनुमति होगी, शासन से प्राप्त अनुमति को छोड़ सभी शैक्षणिक गतिविधि बंद रहेगी । जुलूस धरने प्रदर्शन बंद रहेंगे, वैवाहिक कार्यक्रम ग्राउंड और होटल में अनुमति के साथ आयोजन कर सकेंगे। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 तक होगी।
सभी प्रकार की स्थाई—अस्थाई दुकानें खुलेंगी, ठेले, गोमती, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, शराब दुकान, सैलून शाम 6:00 बजे तक खुलेंगे, रेस्टोरेंट होटल से होम डिलीवरी रात 10:00 बजे तक की जा सकेगी। रेस्टोरेंट होटल टेक अवे की अनुमति रात 9:00 बजे तक रहेगी, शाम 6:00 बजे के बाद सभी दुकाने बंद की जाएंगी और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राजधानी में मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के लिए गाईडलाईन जारी की गई है, तृतीय औऱ चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारियों के साथ कार्य होगा, सभी अनुभाग अधिकारियों को बुलाया जा सकेगा। 27 मई से नई गाईडलाईन लागू होगी, कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित रुप से करना होगा।
दुर्ग जिले में लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, जिले की दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी किया गया है, शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।
राजनांदगांव में भी लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, जिले की दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी
किया गया है, सुबह 6 से शाम 5 बजे तक की छूट दी गई। होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
कलेक्टर टी के वर्मा ने आदेश जारी किया है।
बिलासपुर में भी लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, आज से सभी दुकानों, बाजारों व व्यावसायिक संस्थानों को खोलने की छूट होगी, शाम 6 बजे तक संचालन कर सकेंगे । जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।मुंगेली जिले में लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, जिले की दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी किया गया है, शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।
कोरिया जिले में भी लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, आज से सभी दुकाने खुलेंगी, सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी, कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।
बालोद में भी लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है,जिले की दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी किया गया है, यहां सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।बेमेतरा में लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, जिले की दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी किया गया है, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक छूट दी गई है, होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। देशी शराब दुकानों को सुबह 9 से 8 बजे तक छूट मिली है, कलेक्टर शिवअनंत तयाल ने आदेश जारी किया है।
सुकमा जिले में भी लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, जिले की दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी किया गया है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।