गुजरात के पांच बड़े शहरों में गगनचुंबी इमारतों का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार ने कंप्रीहेंसिव जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 2017 Comprehensive General Development Control Regulation, 2017 (CGDCR), कानून को अपनी हरी झंडी दे दी है. इस कानून के तहत गुजरात के पांच बड़े शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट और वडोदरा में गगनचुंबी इमारतें बनाई जाएंगी. इन पांच शहरों मं ऊंची इमारत बनाने के लिए सरकार ने 18 अगस्त 2020 को आम लोगों से आपत्ति या सलाह मांगी थी. इसकी मियाद पूरी हो चुकी है. अब जैसे ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने संबंधी आदेश पारित करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी. मंजूरी के बाद पांच शहरों के नगर निगम और अर्बन डेवलपमेंट के अधिकारी ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए मंजूरी दे सकते हैं.
कई अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी इसके अलावा राज्य सरकार ने शहरों में विकास कार्य के लिए तीन फाइनल टीपी और दो ड्राफ्ट टीपी स्कीमों को मंजूरी दी है. इनमें भावनगर शहर में टीपी स्कीम (चित्रा) और शामलाजी मंदिर परिसर के पास विकास के लिए जरूरी बदलाव वाली ड्राफ्ट टीपी स्कीम शामिल है. इसके अलावा अहमदाबाद की फाइनल टीपी नंबर 51 (पूर्व खोखरा-महेमदाबाद) औऱ मेमनगर नंबर-1 (सेकेंड वेरिड) तथा गांधीनगर की फाइनल टीपी स्कीम नंबर 9/बी (वासणा-हडमतिया-सरगासण-वावोल) को भी मंजूरी दी है.