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अनलॉक की प्रक्रिया जारी, प्रदेश के 13 जिलों को मिली छुट

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Last updated: 2021/05/26 at 5:36 PM
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3 Min Read
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रायपुर। प्रदेश में कोरोना कमी आन एके बाद अनलॉक की प्रक्रिया जारी है।  कोरबा, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जिला प्रशासन ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद शराब दुकानें, जिम, ब्यूटी पार्लर, सुपर बाजार सहित ठेले- और गुमटी सब शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। अब तक 13 जिलों में छूट बढ़ाई जा चुकी है।

 

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इसके लिए दी गई है छूट

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  • सभी दुकानों, शॉपिंग, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध पार्लर, सैलून, ब्यूटी पार्लर शाम 6 बजे खोले जा सकेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से रात 9 बजे तक टेक अवे और रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा दे सकेंगे।
  • सभी पान, सिगरेट, चाट, गुपचुप, फास्टफूड के ठेले का संचालन अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा। संचालकों को डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा।
  • जिलों में देशी शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। विदेशी की होम डिलीवरी ही होगी।
  • शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • कृषि क्षेत्र में बीज उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी के दुकान भी शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
  • प्लम्बिंग, हार्डवेयर, बिजली, वाहन सुधार, एसी, कूलर की दुकानें भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
  • सभी दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर निशुल्क वितरण या फिर बेचने के लिए रखना अनिवार्य है।
  • ऑटो और टैक्सी चलती रहेंगी, इनमें चालक के अलावा 2 और लोग ही बैठ सकेंगे।
  • ई-कॉमर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से होम डिलीवरी हो सकेगी।

बस्तर में एक दिन बंद रहेंगी दुकानें

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  • सभी दुकानों, शॉपिंग, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध पार्लर, सैलून, ब्यूटी पार्लर शाम 6 बजे खोले जा सकेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से रात 9बजे तक टेक अवे और रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा दे सकेंगे।
  • शादी समारोह में अधिकतम 20 और अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

इनको दी गई है छूट

  • सभी चाट, गुपचुप, फास्टफूड के ठेले का संचालन अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा। लेकिन वे सिर्फ टेक अवे या फिर होम डिलीवरी ही कर सकेंगे।
  • रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से रात 10 बजे तक टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा दे सकेंगे।
  • दूध वितरण की अनुमति रात 8 बजे तक होगी।
  • शादी समारोह में अधिकतम 10 और अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में भी 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

रायपुर सहित 9 जिलों में दी गई थी छूट
एक दिन पहले ही मंगलवार को प्रदेश के 9 जिलों रायपुर, धमतरी, बेमतरा, बालोद, जशपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों को छूट दी गई है। रायपुर में नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी दुकानें, खुलेंगे

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