रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बड़े सराफा कारोबारी प्रकाश सांखला को मध्यप्रदेश के सागर ले जाने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है। गुरुवार को डीआरआई ने प्रकाश सांखला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद रिमांड में लेकर सागर ले जाने की अनुमति के दरख्वास्त लगाई थी। दिनभर की गहमागहमी के बीच आखिरकार मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने डीआरआई की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है।
65 लाख नगदी बरामद
विदित है कि डीआरआई ने पुख्ता सूचना के आधार पर सराफा कारोबारी प्रकाश सांखला के दुर्ग स्थित निवास और अन्य ठिकानों पर दबिश दी थी। इससे पहले चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से बड़ी तादाद में विदेशी सोना बरामद किया गया था। पूछताछ में उस सोने को सराफा कारोबारी प्रकाश सांखला से खरीदने की बात सामने आई, जिसके बाद डीआरआई ने सांखला के ठिकानों पर दबिश दी और नगदी 65 लाख रुपए बरामद किया।
सागर से जुड़े तस्करी के तार
डीआरआई ने बताया कि सांखला के पास से बड़ी तादाद में विदेशी सोना की तस्करी काफी समय से हो रही है। सांखला से पूछताछ में बात सामने आई है कि वह सागर से विदेशी सोना खरीदता था, उसके बाद वह बेचा करता था। अब डीआरआई को सागर के उस सूत्र की तलाश है, जिसके जरिए प्रकाश सांखला ने इस गोरखधंधे को अंजाम देना शुरु किया था।
कोर्ट ने रखी यह शर्त
प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रकाश सांखला को रायपुर कोर्ट में पेश किए जाने के बाद डीआरआई टीम ने कोर्ट से सांखला को सागर ले जाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने अनुमति प्रदान करते हुए टीम को निर्देशित किया है कि सांखला को 29 मई यानी शनिवार शाम 5 बजे से पहले सागर कोर्ट में पेश किया जाना है।