रायपुर। राजधानी रायपुर में अब मैरिज हॉल खोलने की भी अनुमति मिल गई है। मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत मिली है। जिनकी सूची मैरिज हॉल के संचालक द्वारा संचालित की जाएगी। इस संबंध में रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है।
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मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क धारण करना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। मैरिज हॉल संचालक इसके लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात करते हुए प्रावधान का कड़ाई से पालन कराएंगे।
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रायपुर। राजधानी रायपुर में अब मैरिज हॉल खोलने की भी अनुमति मिल गई है। मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत मिली है। जिनकी सूची मैरिज हॉल के संचालक द्वारा संचालित की जाएगी। इस संबंध में रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है।ALSO READ : LOCKDOWN BREAKING : राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, प्रदेश में अब 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउनमैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क धारण करना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। मैरिज हॉल संचालक इसके लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात करते हुए प्रावधान का कड़ाई से पालन कराएंगे।ALSO READ : सांप को कच्चा चबा गया युवक, बोला – नहीं होगा कोरोना, वीडियो हुआ वायरलदेखें आदेश की कॉपी