भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना काल में लाॅक डाउन की वजह से खड़े व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। वाहनों का ट्रांसपोर्ट टैक्स वापस किया जाएगा। इस घोषणा से ट्रांसपोर्ट कैरियर, ट्रक, डंपर पर जमा ट्रांसपोर्ट टैक्स वाहन मालिकों के खाते में राशि जमा होगी। टैक्स रिटर्न के लिए परिवहन विभाग ने फार्म (ओ) भी जारी किया है।
अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी
मध्यप्रदेश में 1 जून से अनलॉक को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। पूरे प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक जारी रहेगा। 20 लोगों की मौजूदगी में शादियां भी हो सकेंगी। लेकिन एक-एक मेहमान की जानकारी पहले ही प्रशासन को देनी होगी। इसके अलावा सरकार ने सख्ती में रियायत को भी दो भागों में बांटा है। पहला जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से हो और दूसरे में पांच फीसदी से अधिक संक्रमण वाले जिलों को रखा गया है।
शराब की दुकान पर निर्णय जिला स्तर पर
शराब की दुकान खुलेंगी या नहीं इसका निर्णय भी जिला स्तर पर ही लिया जाएगा। वहीं अंतिम संस्कार में 10 लोग शामिल हो सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर भी चार से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। गांव और शहरों में यह नहीं खुलेंगे – सामाजिक राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, मेले, स्कूल, कॉलेज और स्कूलों के साथ कोचिंग बंद ही रहेंगी।
इन जगहों पर ताले
सिनेमाघर, शॉपिंग माल, थियेटर, स्वीमिंग पूल और पिकनिक स्पॉट पर फिलहाल ताले ही लटके रहेंगे, जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से ज्यादा इसे जिलों में अतिआवश्यक सेवाओं के साथ सर्विस सेक्टर की संस्थाओं के साथ किराना, दुकानें, फल-सब्जियां, डेयरियां, दुग्ध केंद्र, आटा चक्की के अलावा शहरी क्षेत्र के बाजारों की 25 प्रतिशत दुकानें खुलेंगी।
होम डिलेवरी की छूट मिलेगी
निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी आ सकेंगे और रेस्टोरेंट और भोजनालय बंद रहेंगे पर होम डिलेवरी की छूट मिलेगी जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से कम इन श्रेणी में आने वाले जिलों में 50 फीसदी दुकानों के बाजार खुलेंगे। निजी दफ्तरें में 100 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी की छूट मिलेगी। होटल और रेस्टोरेंट बैठ क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे।