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Grand Newsकांकेर

जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों को रियायत के साथ 15 जून तक बढ़ी लॉकडाउन की अवधि

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Last updated: 2021/05/31 at 9:48 PM
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Extended lockdown period up to June 15 with concession to commercial establishments and other activities
Extended lockdown period up to June 15 with concession to commercial establishments and other activities
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Extended lockdown period up to June 15 with concession to commercial establishments and other activities
Extended lockdown period up to June 15 with concession to commercial establishments and other activities

कांकेर। कलेक्टर कांकेर चन्दन कुमार द्वारा जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों के लिए दी गई रियायत को 01 जून से बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दिया गया है। प्रतिबंधित गतिविधियों की अवधि भी 01 जून से बढ़ाकर 15 जून तक कर दी गई है। जिले में 15 जून तक सायं 06 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाईट कफर््यू लागू रहेगा तथा प्रत्येक रविवार को (मेडिकल, पैथालाॅजी, लैब, पेट्रोल पंप, दुग्ध, पेट शाॅप, न्यूज पेपर वितरण एवं पेयजल वितरण को छोड़कर) पूर्णतः लाॅकडाउन रहेगा।

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रियायत दिये गये सभी प्रतिष्ठान संचालकों को कोविड-19 गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा। जिला उŸार बस्तर कांकेर अंतर्गत किसी भी क्षेत्र अंतर्गत माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित होने की स्थिति में दी गई रियायतें लागू नहीं होगी एवं समस्त गतिविधियाॅ प्रतिबंधित रहेंगी। उक्त अवधि में अनावश्यक भ्रमण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा तथा उल्लंघन की दशा में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पूर्व में आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया तथा 15 जून 2021 तक लागू रहेगा।

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उल्लेखनीय है कि कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा संपूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है तथा कोरोना के धनात्मक मरीजों में कमी एवं संक्रमण दर में तुलनात्मक कमी के फलस्वरूप जिले में आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिगत् व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियों में छूट के साथ संशोधित आदेश प्रसारित किये गये। आज जारी आदेशानुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों के लिए दी गई रियायत को बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है।

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