रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोविड लाकडाउन को शिथिल करते हुए सरकार ने राजधानी रायपुर में 1 जून से होटल, बार एवं क्लब खोलने की सशर्त अनुमति देने के लिए कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिया है।
बता दें कि प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण 5 प्रतिशत से नीचे आ गया है वहां के लिए शासन ने नियमों को शिथिल करते हुए कुछ बड़ी रियायतें दी हैं। इस श्रेणी में रायपुर जिला भी आ रहा है। केवल रायगढ़, सूरजपुर और जांजगीर चांपा जिले को छोड़कर 1 जून से होटल, बार एवं क्लब खोलने की सशर्त अनुमति देने के लिए कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिया है।
रायपुर में 1 जून से होटल, बार एवं क्लब को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन स्थानों पर केवल 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी। रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा।
शासन ने आदेश में आगे कहा है कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5 फ़ीसदी से कम है वहां पर शादियों की दावत और दूसरी पार्टियों की छूट होटलों और विवाह स्थलों पर दी जा सकेगी। शर्त यही रहेगी कि वहां पर सभागृह की क्षमता के 50 फ़ीसदी लोग या अधिकतम 50 लोग ही रह सकेंगे इससे ज्यादा लोगों को किसी भी हालत में वहां नहीं रखा जाएगा ।