रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन विभाग की नई सुविधा ‘तुंहर सरकार, तुंहर द्वार’ का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस नयी सुविधा के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को 22 परिवहन सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जाएंगी। इन सेवाओं में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्रायविंग लायसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित परिवहन सेवाएं शामिल हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों एवं वाहन स्वामियों के घर के पते पर इन सेवाओं को पहुंचाया जाएगा। आवेदकों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए www.parivahan.gov.in पर आवेदन करना होगा। इस सुविधा में स्वैच्छिक ’आधार’ प्रमाणीकरण से परिवहन सेवाएं तत्काल प्राप्त होंगी। इस सेवा के शुरू होने पर छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जहां परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन संबंधित सेवाओं को आधार से एकीकृत कर रहा है।
मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में लोगों के जीवन को हर हाल में आसान बनाने का काम सतत रूप से किया जा रहा है। इस कड़ी में राज्य शासन द्वारा परिवहन विभाग की सेवाओं को जन सामान्य के लिए पहले से ज्यादा सुगम बनाया जा रहा है। राज्य सरकार की यह सोच है कि जनसुविधाएं जितनी सुगमता से लोगों तक पहंुचेंगी उनका जीवन उतना ही आसान होगा और विकास की गति तेज होगी। समय के अनुरूप लोगों तक शासन की सेवाएं पहंुचाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा कोरोना संकट के समय में ऑनलाईन सेवाएं पहंुचाने की सराहनीय पहल की गई है। इससे भीड़-भाड़ से होने वाले संक्रमण से जहां बचा जा सकेगा, वहीं लोगों को परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों और परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री बघेल इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के माध्यम से रायपुर तथा दुर्ग में उपस्थित छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अमर परवानी तथा आटो मोबाईस डीलर्स एसोसिएशन से मनीष राज सिंघानिया आदि से परिवहन विभाग द्वारा आज शुरू की गई नई सुविधा के बारे में फीड बैक लिया। उनके द्वारा भी परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाईन सेवाएं प्रदान करने की पहल की सराहना की गई।
परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा लोगों तक 22 महत्वपूर्ण सेवाओं को ऑनलाईन पहंुचाने की पहल की गई है। इससे विभाग के काम-काज में और अधिक पारदर्शिता आएगी तथा जवाबदेही भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाओं के लिए अब चक्कर काटना नही पड़ेगा और उनके समय और धन दोनों की बचत होगी। परिवहन मंत्री अकबर ने बताया कि परिवहन विभाग में लागू इस नवीन व्यवस्था से लोगों को ड्राईविंग लाईसेंस तथा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सहित 22 तरह की परिवहन संबंधी सेवाएं आवेदनकर्ता को घर बैठे ही उनके पंजीकृत पते पर सुगमता से उपलब्ध हो जाएगी। ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से स्पीड पोस्ट से भेजी गई डाक की लोकेशन भी ट्रेक की जा सकेगी। मुख्यमंत्री बघेल और परिवहन मंत्री अकबर ने ‘तुंहर सरकार, तुंहर द्वार’ सुविधा के तहत आवेदकों को स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले ड्राईविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र प्रवर अधीक्षक डाकघर रायपुर संभाग बी.एल. जांगड़े और सहायक अधीक्षक डाकघर रायपुर जे.एस.पारधी को सौंपे।
इस अवसर पर सांसद दीपक बैज, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, गृह विभाग के अपर मुुख्य सचिव सुब्रत साहू, परिवहन आयुक्त डॉ कमल प्रीत सिंह और अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा उपस्थित थे।
परिवहन विभाग द्वारा आज से शुरू की गई ‘तुंहर सरकार, तुंहर द्वार’ नई सुविधा में डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण एवं पता परिवर्तन सहित लाइसेंस से सम्बंधित 10 सेवाएं और स्वामित्व अंतरण एवं पता परिवर्तन सहित वाहनों से सबंधित 12 सेवाएं घर पहुंचाकर दी जाएगी। नये वाहनों का पंजीयन, पुराने वाहनों का आरसीसी में संशोधन, नवीन ड्रायविंग लायसेंस व पुराने लायसेंस में कराए जाने वाले परिवर्तन के बाद ड्रायविंग लायसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) सीधे पंजीकृत पते पर भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम 7 दिवसों में उपलब्ध कराए जाएंगे। इन्हें विभाग द्वारा डिस्पेच करते हुए आवेदकों के दिए गए पते में स्पीड पोस्ट के ट्रेकिंग आईडी सहित एसएमएस भी भेजा जाएगा, जिससे आवेदकों को वस्तु-स्थिति की जानकारी मिल सके। यदि आवेदक घर में उपलब्ध नहीं रहता है तो भी आवेदक को एसएमएस के माध्यम से डिलीवरी के लिए सूचित किया जाएगा।
वाहन से संबंधित आवेदकों से प्राप्त होने वाले प्रकरण जैसे मोटरयानों का नवीन पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, मोटरयान का अल्ट्रेशन, पंजीकृत कार्ड में पता परिवर्तन, मोटरयान में परिवर्तन, फायनेंसन के फ्रेश आरसी, हॉइपोथिकेशन जोड़ना-जारी रखना-रद्द करना, पंजीकृत कार्ड की द्वितीय प्रति, पंजीयन क्रमांक पुनःसमानुदेशन, पंजीयन का नवीनीकरण का परिवहन कार्यालय के द्वारा दस्तावेजों का आवश्यक परीक्षण एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाहनों का आवश्यक निरीक्षण करने के पश्चात पंजीयन अधिकारी के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। इस नयी व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए परिवहन विभाग द्वारा हेल्पलाईन नम्बर 75808-08030 जारी किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आवेदक परिवहन कार्यालयों को अनुमोदन उपरांत स्मार्ट कार्ड आधारित ड्रायविंग लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रेषण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से नागरिक और परिवहन विभाग के अधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़े।