Grand News मुंगेली। जिला कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी ने शराब की दुकानों को संचालित करने का समय सीमा निर्धारित किया है। अब देशी-विदेशी शराब की दुकानें प्रातः 09 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र ग्राम कंतेली, ग्राम जरहागांव, ग्राम गोडखाम्ही, ग्राम डिडौरी में संचालित देशी मदिरा की दुकान तथा ग्राम अखरार में संचालित विदेशी मदिरा की दुकान प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक संचालित होगी। फुटकर मदिरा दुकानों, रेस्टोरेंट बार और क्लबों को रात्रि 10 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
विदेशी मदिरा दुकानों से होम डिलवरी पिक-अप व्यवस्था यथावत् चालू रहेगी। फुटकर मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एसपीओ का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एल्मा ने संबंधित अधिकारियों को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
लंबा इंतजार करना पड़ा
कोरोना की दूसरी लहर की वजह से छत्तीसगढ़ में डेढ़ माह से अधिक समय का लाॅक डाउन लगाना पड़ गया था। जिसकी वजह से शराब की दुकानें भी प्रभावित हुईं। अब मदिरा प्रेमियों का इंतजार समाप्त हो गया है। देशी शराब की दुकानों को पहले ही खोलने का आदेश हो गया था, अब अंग्रेजी शराब की दुकानों के खोले जाने के आदेश के बाद मदिरा प्रेमियों ने राहत की सांस ली है।