जिले के देशी / विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन अब प्रातः 09 बजे से रात्रि 08 बजे तक
छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) के आदेशानुसार कलेक्टर निलेश क्षीरसागर द्वारा जिले में देशी मदिरा की फुटकर दुकानों से उपभोक्ताओं को विक्रय काउन्टर में नगद भुगतान उपरांत मदिरा प्रदाय किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसी तारतम्य में विदेशी मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा एवं बीयर के नगद विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है। गरियाबंद जिला स्थित समस्त देशी / विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानों का संचालन प्रातः 09 बजे से रात्रि 08 बजे तक किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। गरियाबंद जिले में प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन घोषित होने की स्थिति में देशी विदेशी मदिरा की डिलीवरी बॉय के माध्यम से होम डिलीवरी की व्यवस्था पूर्ववत संचालित रहेगा। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।