Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: BIG NEWS : दुकानों के खुलने के समय में बढ़ोतरी , जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsदुर्ग

BIG NEWS : दुकानों के खुलने के समय में बढ़ोतरी , जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

GrandNews
Last updated: 2021/06/11 at 7:06 PM
GrandNews
Share
9 Min Read
BIG NEWS : दुकानों के खुलने के समय में बढ़ोतरी , जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश
BIG NEWS : दुकानों के खुलने के समय में बढ़ोतरी , जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश
SHARE
BIG NEWS : दुकानों के खुलने के समय में बढ़ोतरी , जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश
BIG NEWS : दुकानों के खुलने के समय में बढ़ोतरी , जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश


दुर्ग।
जिला दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने दुकानों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कलेक्टर डॉ. भुरे ने कहा कि, जो दुकानें शाम 6 बजे तक खुल रही थी। वो अब रात 8 बजे तक खुल सकेंगी।

आदेश में क्या-कुछ लिखा है, पढ़िए…

- Advertisement -
Ad image

निम्नलिखित गतिविधियों आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी:

सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।
स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी।
सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।
चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेगें।

ये सेवाएं चालू रहेंगी:

कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से 8.00 बजे तक खोले जा सकेगें।
होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेगें।

आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी डायनिंग हॉल / रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी।

होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अबे को प्राथमिकता देंगें क्लब रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09.00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक ही रहेगा।

होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40- 3 / 2020- डी. एम. / 1 (ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी।

इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी होटल / मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जायेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

दुर्ग जिला अन्तर्गत सभी कार्यालय में दिनांक 14 जून 2021 (दिन सोमवार) से सभी श्रेणी के अधिकारी / कर्मचारियों की शत् प्रतिशत उपस्थिति होगी। सभी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालय में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनिटाइजर का समय-समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करेंगे। आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देशों के पालन की शर्त पर शिथिल किया जाता है।

सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, दुर्ग द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

सभी संचालित दुकानों / स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण / विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाँच कराना आवश्यक होगासाथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

रात्रि 10. प्रतिदिन 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। जिसके दौरान होटल / रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल / वेयरहाउस / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग / अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप न्यूजपेपर, दुग्ध / फल / सब्जी तथा अनुमति वस्तुओं / सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।
आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि वे अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें।
सार्वजनिक स्थलों में अनिवार्य रूप से मास्क धारण करें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मारक का उपयोग किया जाना अपेक्षित है।

मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान / मॉल / हॉल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन / इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेंगा।

यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर / ग्रामीण / यातायात). मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायें।

 

TAGGED: #छत्तीसगढ़, #दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, #दुर्ग जिला प्रशासन, CG LATEST UPDATE NEWS, CGLATESTNEWSUPDATE, cgnews, CGNEWSUPDATE, GRAND NEWS, INDIA, दुर्ग
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article बड़ी खबर : पेट्रोल और डीजल के दामों में लगती आग, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने मोटरसाइकिल की शवयात्रा निकाल जताया विरोध
Next Article BIG NEWS : बीजेपी छोड़ फिर ममता की “छाँव” में पहुंचे मुकुल, वफादारी का मिला इनाम
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

  CG NEWS : बहू को हारमोनियम सिखाने के बहाने मिलने आता था प्रेमी, ससुर को थी आपत्ति, दोनों ने मिलकर सोते हुए कर दी बुजुर्ग की हत्या    
क्राइम छत्तीसगढ़ बालोद July 21, 2025
CG : नगर पालिका परिषद तिल्दा में दस लाख की लागत से बनाने वाले प्रथम भवन का अध्यक्ष ने किया भूमिपूजन 
CG : नगर पालिका परिषद तिल्दा में दस लाख की लागत से बनाने वाले प्रथम भवन का अध्यक्ष ने किया भूमिपूजन 
Grand News July 21, 2025
CG NEWS : जिला शिक्षा अधिकारी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हाथ फ्रैक्चर
गौरैला पेंड्रा मारवाही छत्तीसगढ़ दुर्घटना July 21, 2025
CG NEWS : जशपुर से लाई गईं बच्चियां बिलासपुर में रोती हुई मिलीं, पुलिसकर्मी पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप, जांच जारी 
Grand News छत्तीसगढ़ बिलासपुर July 21, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?