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BIG BREAKING : राजधानी में बैंड-बाजा, बारात की अनुमति, नियमों का रखना होगा ध्यान

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Last updated: 2021/06/15 at 10:39 PM
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BIG BREAKING : राजधानी में बैंड-बाजा, बारात की अनुमति, नियमों का रखना होगा ध्यान
BIG BREAKING : राजधानी में बैंड-बाजा, बारात की अनुमति, नियमों का रखना होगा ध्यान

रायपुर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद जिला प्रशासन ने शहर को अनलॉक कर दिया है। इसी कड़ी में प्रशासन ने शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जारी निर्देश के अनुसार प्रशासन ने सामाजिक कार्यक्रमों में धुमाल, बैंड की अनुमति दे दी है, लेकिन प्रशासन ने 10 बैंड वालों के साथ ही बैंड के लिए छूट दी है।

1. धुमाल / बास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी।
2. धुमाल / ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी में केवल बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी। साउण्ड बॉक्स जिनका
पी.एम.पी.ओ. 200 वॉट से अधिक न हो को ही बजाने की अनुमति होगी। 3. धुमाल / ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जावेगा। केवल कार्यक्र के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक के लिए मान्य होगी।
4. जिस क्षेत्र में धुमाल / बास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाया जाना है, उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना होगा।
5. धुमाल / ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों क पालन किया जाना होगा।
6. धुमाल / ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंशिंग तथा सोशल डिस्टेंशिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर / 06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। 7. धुमाल / ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाते समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहाल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।8. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करना पाया जाता है, तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमाल / बास बैण्ड एवं बैंड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जावेगी।

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