छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में एक घंटे की छूट के साथ फिर 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब यह 21 जून की रात 12 बजे तक रहेगा। हालांकि सभी तरह की दुकानें और बाजार अब रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। इसके बाद सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं हाईवे पर स्थित ढाबे और रेस्टोरेंट भी रात को खुल सकेंगे। जबकि शनिवार को जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
कलेक्टर नम्रता गांधी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन 14 जून की रात 12 बजे खत्म हो रहा था। कोरोना संक्रमण के मामलों में भी कमी देखने को मिली है। इस दौरान बाजार खुलने के बाद फिर से भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में संक्रमण की दर फिर बढ़ सकती है। लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छूट देने के साथ ही लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
शादी में 50 और दशगात्र में 20 लोग हो सकेंगे शामिल
- सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, स्पा, सैलून, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, ठेले, बार, पार्क, जिम रात 8 बजे तक खुलेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट्स बार और क्लब में रात 8 बजे तक बैठकर खाने की सुविधा होगी। हालांकि इनसाइड डायनिंग में सिर्फ 50 फीसदी लोगों के लिए ही अनुमति दी गई है।
- टेक अवे की सुविधा रात 8 बजे तक और होम डिलीवरी रात 10 बजे तक दे सकेंगे।
- वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान गृह, होटल, मैरिज हॉल में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसी तरह अंत्येष्टि और दशगात्र में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
- सामाजिक कार्यक्रम या किसी अन्य कार्यक्रम के लिए बुक किए गए हॉल, गार्डन, निवास गृह की क्षमता से 50 फीसदी या 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- लॉकडाउन पहले रविवार था, अब उसे शनिवार कर दिया गया है। अन्य आदेश पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
- शनिवार को शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, पैट शॉप, दूध, फल, सब्जी की होम डिलीवरी सुविधा में छूट रहेगी।
बंद रहेंगे वॉटर और थीम पार्क
- जिले में सभी स्वीमिंग पूल, थीम पार्क, वॉटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर और सामूहिक भीड़ वाले स्थान बंद रहेंगे।
- स्कूल-कॉलेज सभी छात्र-छात्राओं के लिए बंद रहेंगे। हॉस्टल में केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को ही रुकने की अनुमति होगी।