नयी दिल्ली। नए आईटी नियमों पर ट्विटर ने कहा कि अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। जल्द ही आईटी मंत्रालय के साथ विवरण साझा किया जाएगा। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर ने सरकार को बताया है कि नए आइटी नियमों के अनुरूप मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति कर दिया है। इस संबंध में और जानकारियां जल्द सरकार से साझा की जाएंगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ‘ट्विटर ने सरकार की तरफ से पांच जून को भेजे गए अंतिम नोटिस के जवाब में कहा था कि वह नई गाइडलाइन के अनुपालन के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है, लेकिन कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रभाव की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा है।’
ट्विटर ने कहा- सरकार के साथ जारी रहेगा रचनात्मक संवाद
ट्विटर ने इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आइटी) मंत्रालय को जवाब सात जून को भेजा था। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा कि ‘हमने भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि ट्विटर नई गाइडलाइन के अनुपालन का हरसंभव प्रयास कर रहा है। इस दिशा में होने वाली प्रगति से सरकार को अवगत कराया जाएगा। भारत सरकार के साथ हमारा रचनात्मक संवाद जारी रहेगा।’ इससे पहले ट्विटर ने नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करने के लिए सरकार से और समय मांगा था।
गौरतलब है कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिये नये आईटी नियमों की घोषणा की। इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं।
नए नियमों के अनुपालन के लिये तीन महीने का समय दिया गया था
प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को नए नियमों के अनुपालन के लिये तीन महीने का समय दिया गया था। इस श्रेणी में उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रखा जाता है, जिनके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है।
मंत्रालय ने ट्विटर को भेजा था नोटिस
मंत्रालय ने ट्विटर को भेजे गए नोटिस में यह भी कहा था कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे एक मध्यम के रूप में दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।