जीपीएम। छत्तीसगढ़ का गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एक ऐसा जिला है, जहां लाॅकडाउन अब भी बरकरार है। कलेक्टर ने इस लाॅकडाउन को 7 और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय आदेश की माने तो जारी दिशा निर्देश के मुताबिक 30 जून तक लाॅकडाउन बनाए रखना है, इसके बाद नया आदेश जारी किया जाएगा। जीपीएम में सात दिनों के लाॅकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद अब 28 जून तक इसका पालन करना अनिवार्य है।
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छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में लॉकडाउन 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक अब जिले में 28 जून की रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि सभी तरह की दुकानें और बाजार अब भी रात 8 बजे तक खुलती रहेंगी और शनिवार को ही जिले में लॉकडाउन रहेगा।
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कलेक्टर नम्रता गांधी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन 21 जून की रात 12 बजे खत्म हो रहा था। कोरोना संक्रमण के मामलों में भी कमी देखने को मिली है। इस दौरान बाजार खुलने के बाद फिर से भीड़ बढ़ने से संक्रमण की दर फिर बढ़ सकती है। लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छूट देने के साथ ही लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है। यह आदेश 21 जून की रात 12 बजे से लागू होगा।
ये छूट जारी
- सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, स्पा, सैलून, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, ठेले, बार, पार्क, जिम रात 8 बजे तक खुलेंगे।
- होटल,रेस्टोरेंट्स, बार और क्लब में रात 8 बजे तक बैठकर खाने की सुविधा होगी। हालांकि इनसाइड डायनिंग में सिर्फ 50 फीसदी लोगों के लिए ही अनुमति दी गई है।
- टेक अवे की सुविधा रात 8 बजे तक और होम डिलीवरी रात 10 बजे तक दे सकेंगे।
- वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान गृह, होटल, मैरिज हॉल में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
- इसी तरह अंत्येष्टि और दशगात्र में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
- शनिवार को शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, पेट शॉप, दूध, फल, सब्जी की होम डिलीवरी सुविधा में छूट रहेगी। बाकि आदेश पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
ये सख्ती जारी
- जिले में सभी स्वीमिंग पूल, थीम पार्क, वॉटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर और सामूहिक भीड़ वाले स्थान बंद रहेंगे।
- स्कूल-कॉलेज सभी छात्र-छात्राओं के लिए बंद रहेंगे। हॉस्टल में केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को ही रुकने की अनुमति होगी।
- जिले में शनिवार को लॉकडाउन रहेगा।
- रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।