सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए कहा है।
इससे पहले कोर्ट ने पूरे भारत में सभी राज्यों के बोर्डों के लिए असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे।
याचिका में क्या की गई मांग
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव ने याचिका लगाकर मांग की थी कि राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर रोक लगाई जाए। याचिका लंबे समय से लंबित थी। इस दौरान कई राज्यों ने परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया। 6 राज्यों में 12वीं की परीक्षा पहले ही हो चुकी हैं। सिर्फ आंध्र प्रदेश में इस पर फैसला होना बाकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि सभी परीक्षाओं को रद्द कर के असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश जारी किया जाए।
CBSE भी 31 जुलाई को रिजल्ट जारी करेगा
पिछले हफ्ते CBSE बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। दी। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया था। बोर्ड के मसौदे के मुताबिक, 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री-बोर्ड के परिणाम को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। बोर्ड ने 31 जुलाई को रिजल्ट जारी करने की बात कही थी। कोर्ट ने बोर्ड के मसौदे को मंजूरी भी दी थी