Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: नाबालिग को अगवा कर, कई बार किया RAPE, HC ने 20 साल जेल की सुनाई सजा
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsकानूनक्राइमछत्तीसगढ़बिलासपुर

नाबालिग को अगवा कर, कई बार किया RAPE, HC ने 20 साल जेल की सुनाई सजा

Desk
Last updated: 2021/06/24 at 8:57 AM
Desk
Share
2 Min Read
SHARE
नाबालिग को अगवा कर, कई बार किया RAPE
नाबालिग को अगवा कर, कई बार किया RAPE

छत्तीसगढ़ में नाबालिग को अगवा कर उसके साथ रेप करने वाले दुष्कर्मी को कोर्ट ने कड़ी सजा दी है। बिलासपुर की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये पूरा मामला 2019 का है, जब दोषी ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार रेप किया था। जज ने यह भी कहा है कि यदि दोषी जुर्माना की राशि जमा नहीं करता है तो 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दरअसल, ये पूरा मामला बिलासपुर के हिर्री क्षेत्र का है, जहां दोषी अनिल कुमार साहू ने 2019 में 15 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।जिस पीड़िता के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था, उसका परिवार मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी कमाता है। पूरी घटना दो साल पहले 3 नवंबर 2019 को हुई थी।

- Advertisement -
Ad image

शाम को लौटा था घर पर नहीं थी बच्ची

- Advertisement -

घटना के वक्त पीड़िता का पिता मजदूर करने घर से बाहर गया था। इसके बाद जब वो शाम को वापस आया तो देखा कि नाबालिग घर पर नहीं है। मामले में दो दिन तक पता लगाने के बाद उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट हिर्री थाने में दर्ज करवाई थी।पुलिस ने पूरे मामले में जांच कर आरोपी अनिल कुमार साहू को तब गिरफ्तार किया था।पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने की बात कबूल की थी। जिस पर पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई करते हुए जज ने ये फैसला सुनाया है।

- Advertisement -
TAGGED: BILASPUR NEWS, CG Bilaspur, High court bilaspur, JUSTICE
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CM और केंद्रीय मंत्री के सामने, ASP ने SP को जड़ा लात, पढ़िये क्या है पूरा विवाद
Next Article सनकी आशिक ने विवाहिता से एकतरफा प्यार में, फिल्म “डर” की कहानी को दोहराया, अब गिरफ्तार
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG News : विधायक अनुज शर्मा ने ग्राम तरेसर में सी.सी रोड एवं नाली निर्माण का किया भूमिपूजन
Grand News छत्तीसगढ़ June 23, 2025
CG News : प्रेमी के संग रची खौफनाक साजिश — महिला और मासूम बेटे की हत्या कर शव को कुएं में फेंका
Grand News छत्तीसगढ़ रायपुर June 23, 2025
पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर अतरमरा में भाजपा ने किया स्मृति सभा का आयोजन
Grand News June 23, 2025
CG News : पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर अतरमरा में भाजपा ने किया स्मृति सभा का आयोजन
Grand News गरियाबंद छत्तीसगढ़ June 23, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?