रायपुर। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने चार साल पहले अपने पति की हत्या कर दी थी। इस मामले में जिला न्यायालय ने दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश के मुताबिक मामला सितंबर 2017 का है। जहां धरसीवां निवासी नीरा साहू (35) ने भोजराज साहू (42) के साथ मिलकर अपने सोते हुए पति भोजराज साहू (33) पर लोहे के सरिया से वार कर हत्या कर दी थी। इसके साथ ही घटना को छिपाने के लिए शव को नाले में फेंक दिया था।
मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद पूछताछ में पता चला कि नीरा और भोजराज का पिछले चार सालों से अवैध संबंध था। इसकी जानकारी नीरा के पति खूबचंद को पता चलने के बाद वह उससे मारपीट करने लगा। इसके बाद नीरा और भोजराज ने मिलकर खूबचंद को मारने की योजना बनाई। 28 सितंबर 2017 की रात भोजराज और उसका नाबालिग साथी रवि सोनी घर पहुंचे।
इसके बाद पलंग पर सो रहे खूबचंद के पैर को नीरा ने पकड़ा, उसकी कमर को रवि ने दबाया और भोजराज ने उसके सिर पर लोहे के सरिया से वार कर हत्या कर दी। घटना को छिपाने के लिए आराेपितों ने लाश को धनेली नाला में फेंक दिया था। और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए भोजराज साहू और नीरा साहू को आजीवन कारावास और सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी। वहीं नाबालिग आरोपित रवि सोनी को बाल सुधार गृह में भेजा गया।