छत्तीसगढ़ के जशुपर में 5 लोगों ने एक महिला की टोनही होने के शक में पिटाई की । इस पूरे मामले में आरोपियों ने घर की दूसरी महिलाओं के भी साथ अभद्रता की और उनके कपड़े फाड़े. ये पूरा मामला पूरा मामला दोड़का चौकी क्षेत्र के घेठघीचा का है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
मुन्नी बाई ने आरोप लगाया है कि वो 22 जून को मूंगफली का बीज रोपने के लिए टिकेश्वरी,तुलावती और चंपावती के साथ खेत जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में आरोपी हरि और उसकी पत्नी पद्मा ने उनका रास्ता रोका और जादू टोना का आरोप लगाया। आरोपियों ने मुन्नी पर घर में भूत भेजने का आरोप लगाते हुए,भूत को वापस ले जाने की बात कही और भूत को वापस अपने घर ले जाने का दबाव बनाकर विवाद करने लगे। इसके बाद दूसरे दिन 23 जून को हरि और पद्मा फिर मुन्नी पर जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए विवाद करने लगे। हरि के साथ पद्मा, और तीन अन्य लोग उसके घर अंदर घुस आए और मुन्नी बाई,चम्पावती,टिकेश्वरी और तुलावती की जमकर पिटाई की और उनके कपड़े फाड़े।
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पुलिस में दर्ज की गई शिकायत
पूरे मामले को लेकर मुन्नी की रिपोर्ट पर पांच आरोपियों हरि, पद्मा, चेतनानंद, हेमंती और गिरधारी के खिलाफ धारा 294,323,506,147,34 और छग टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम का है कानून
छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत किसी को भी टोनही कहने पर 3 साल का कठोर कारावास, जुर्माने का प्रावधान है। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या नुकसान पहुंचाने पर 5 साल के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।