कोरोना की दूसरी लहर तो पूरी तरह से निकल गई है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरियंट का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते तीसरी लहर की संभावना बढ़ती जा रही है। प्रदेश में लाॅक डाउन में अब पूरी तरह से ढ़ील दे दी गई है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। लिहाजा राजस्थान की गहलोत सरकार ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। वहीं दो टूक कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर जाने की इजाजत केवल उन्हें ही मिलेगी, जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है।
जयपुर। वैक्सीनेशन को लेकर अब सरकार सख्त रूख अपनाती जा रही है। राजस्थान सरकार ने कोविड पर लगाम लगाने के लिए एक फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 28 जून यानी सोमवार से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोग ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश कर सकेंगे।
कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने शनिवार को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों में राजस्थान सरकार ने 28 जून से लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने के लिए वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेना अनिवार्य कर दिया।
गहलोत सरकार की ओर से जारी नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, अब राज्य में सरकारी कार्यालय शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, वे अतिरिक्त तीन घंटे तक खोल सकते हैं। वहीं धार्मिक स्थल भी सशर्त खुलेंगे, जबकि विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैरिज पैलेस 1 जुलाई से खुल सकते हैं।