रायपुर। माना कैंप में प्रार्थी नरेश कुमार लुल्ला पिता ठाकुर के दुकान से अज्ञात आरोपी द्वारा ₹350000 / चोरी होने की रिपोर्ट पर थाना माना कैंप में अपराध क्रमांक 93/21 धारा 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
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माना क्षेत्र में लगातार सूने मकानों एवं दुकानों में हो रही चोरी की घटना में प्रतिबंध लगाने हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश रावटे को टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी करने निर्देश दिया गया जो थाना प्रभारी द्वारा टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी दौरान घटनास्थल में कार्यरत कर्मचारियों पर निगाह रखी गई दुकान में कार्यरत विशाल रायदेव के द्वारा घटना दिनांक के बाद से अधिक खर्च करना पता चलने पर संदेह के आधार पर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपनी महिला मित्र नेहा निर्मलकर के साथ मिलकर दुकान से रकम चोरी किया गया है।
चोरी के रकम को आपस में बांट लिए आरोपी विशाल राय देव के कब्जे से नगदी 1लाख एवं आरोपी नेहा निर्मलकर के कब्जे से 50 हजार और चोरी की रकम से खरीदे मोबाइल 01नग फ्रिज 01 नग एवं कपड़े एवं जूते कुल लगभग 2 लाख जिसमें डेढ़ लाख रुपए नगद एवं लगभग 50 हजार का सामान बरामद किया गया है आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।
प्रार्थी नरेश कुमार लुल्ला द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 22/05/21 को प्रार्थी के दुकान में रखे ₹350000 /–को अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी किया गया प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
गिरफ्तार आरोपी 01 विशाल रायदेव पिता राजेश राय देव उम्र 20 साल साकिन महाशक्ति वार्ड झूलेलाल नगर भाटापारा थाना भाटापारा बलोदा बाजार हाल हीरापुर गुरुद्वारा के पास थाना आमानाका जिला रायपुर है।