01 ) प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें , शॉपिंग मॉल , व्यवसायिक प्रतिष्ठान , सुपर मार्केट / सुपर बाजार , फल एवं सब्जी मंडी / बाजार , अनाज मंडी , शो – रूम , क्लब , मदिरा दुकानें , ठेला , सैलून , ब्यूटी पार्लर , स्पॉ , पार्क व जिम इत्यादि अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 8.00 बजे तक खोले जा सकेगें । ( रविवार को अतिआवश्यक सेवा को छोड़कर अन्य दुकानें ( छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम , 1958 की धारा 13 ( एक ) तहत दुकानें बंद रहेंगी ) 12 प्रतिदिन रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा , जिसके दौरान होटल / रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल / वेयरहाउस / फल / सब्जी की लोडिंग / अन – लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी । आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस को संकमण बीमारी घोषित किया गया है । नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया था । कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रण में रखने के लिए कार्यालयीन एडीएम द्वारा / 2021 दिनांक 31.06.2021 के द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है । वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार कमी हो रही है । जिसे दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए गरियाबंद जिले में स्थित पूजा / धार्मिक स्थल संचालन की अनुमति निम्नानुसार शर्तों के अधीन दी जाती है – 01 . प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा । 02 . परिसर में केवल अलक्षण ( बिना लक्षण ) वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाये । 03 . फेस कयर / मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाये । 04 कोविड -19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर / बैनर / स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाये । कोविड -19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और विडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए । आगंतुकों को परिसर में क्रमशः एक के बाद एक ही प्रवेश दिया जाये । एक समय में अधिकतम 05 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी । एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकट्ठा न किया जाये । 06 . स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते , चप्पल . उनके वाहन में ही रखकर धार्मिक / पूजा स्थल में प्रवेश हेतु निर्देशित किया जाए । अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग – अलग स्लॉट अनुसार जूत / चप्पल रखने की व्यवस्था की जाए । परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग / फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुये उचित भीड प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए । परिसर के बाहर और भीतर स्थित सभी दुकान , स्टॉल . कैफेटेरिया आदि में हमेशा सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन किया जाना होगा । कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा / सर्कल / निशान लगाई जाये । प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाये । 11 . आगंतुकों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना होगा । बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग / फिजिकल डिस्टेसिंग बनी रहे । एयर – कंडीशनिंग / वेटिलेशन के लिए . CPWD के दिशा निर्देश का पालन किया जाए . जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडिशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा Relative humidity 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए । ताजा हवा एवं cross Vantilation हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये । पुजारी को छोड़कर अन्य किसी को मूर्ति / धार्मिक ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी । 15 धार्मिक स्थलों में बड़ी सभायें अथवा मण्डली कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित होगा । . 19 . संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुए जहां तक संभव हो रिकार्ड किए गये भक्ति संगीत / गाने बजाये जा सकते है । परिसर के भीतर लोगों से मिलते – जुलते समय फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित की जाये । धार्मिक / पूजा स्थल के भीतर सार्वजनिक चटाई / दरी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा । आगंतुमक अपने साथ स्वयं की दरी / चटाई ला सकते है । धार्मिक / पूजा स्थल के भीतर प्रसाद वितरण एवं पवित्र जल का छिडकाव करने की अनुमति नहीं होगी । धार्मिक / पूजा संस्थान के प्रबंधन द्वारा धार्मिक / पूजा स्थल की नियमित साफ – सफाई एवं Disinfection की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये । परिसर के फर्श को विशेष रूप से दिन में कई बार साफ किया जाये ।