रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि वर्तमान में जिले में कोरोना पाजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए बालोद जिले में स्थित सिनेमा हाल/मल्टिप्लेक्स संचालन की अनुमति निम्नानुसार शर्तों के अधीन दी गई है:- प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण (बिना लक्षण) वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाएगी। फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/बैनर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।
परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग/फिजिकल डिस्टेसिंग का ध्यान रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निशान लगाया जाना अनिवार्य होगा। प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यून्तम 06 फीट की शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाए। सिनेमा हाल/मल्टिप्लेक्स का अंतिम शो का समय रात्रि 08 बजे से प्रारंभ होकर शो की समाप्ति तक होगा। जिले में स्थित समस्त पर्यटन स्थल, स्वीमिंग पूल एवं उद्यान/पार्क आदि को फेस कवर/मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल नियमों का कड़ाई से पालन की शर्त पर खोले जाने की अनुमति दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।