यूं तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर लगभग शांत हो चुकी है, लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाॅक डाउन को राहत के साथ जारी रखा जा रहा है। इसमें नवनिर्मित जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही शामिल है। शनिवार को जिले में टोटल लाॅक डाउन का फरमान है, शेष दिनों के लिए समय निर्धारित किया गया है।
जीपीएम। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में कुछ और नई छूट के साथ फिर 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब यह 5 जुलाई की रात 12 बजे तक रहेगा। सभी तरह की दुकानें और बाजार रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। जबकि होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक होगी। सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले में शनिवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है –
कलेक्टर नम्रता गांधी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन 28 जून की रात 12 बजे खत्म हो रहा था। कोरोना संक्रमण के मामलों में भी कमी देखने को मिली है। इस दौरान बाजार खुलने के बाद फिर से भीड़ बढ़ने लगी है। इसके चलते कोविड संक्रमण बढ़ने का खतरा बरकरार है। हालांकि श्रमिकों, निम्न आय वर्ग और व्यवसायियों के हितों की सुरक्षा भी जरूरी है। लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छूट के साथ ही लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है।
शादी में शामिल होने वालों की रखनी होगी लिस्ट
- शॉपिंग मॉल, दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, शराब दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, स्पा, पार्क, जिम शनिवार को छोड़कर बाकी दिन रात 8 बजे तक खुल सकेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट्स बार और क्लब में रात 8 बजे तक बैठकर खाने की सुविधा होगी। हालांकि इनसाइड डायनिंग में सिर्फ 50 फीसदी लोगों के लिए ही अनुमति दी गई है।
- टेक अवे की सुविधा रात 8 बजे तक और होम डिलीवरी रात 10 बजे तक दे सकेंगे।
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- वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान गृह, होटल, मैरिज हॉल में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
- इसी तरह अंत्येष्टि और दशगात्र में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
- शादी में शामिल होने वालों की सूची मैरिज हाल संचालक को रखनी होगी। वहीं कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है।
- सामाजिक कार्यक्रम या किसी अन्य कार्यक्रम के लिए बुक किए गए हॉल, गार्डन, निवास गृह की क्षमता से 50 फीसदी या 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
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- लॉकडाउन पहले रविवार था, अब उसे शनिवार कर दिया गया है। अन्य आदेश पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
- शनिवार को शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, पैट शॉप, दूध, फल, सब्जी की होम डिलीवरी सुविधा में छूट रहेगी।
- होम डिलीवरी करने वालों को निर्धारित समय पर कोविड जांच करानी होगी
- मास्क,फिजिकल डिस्टेंसिंग, कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठान 30 दिन के लिए सील होंगे
- आपात स्थिति में 4 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 4 लोग और दो पहिया में 2 लोग ही बैठ सकेंगे।
जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल - रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
- जिले में सभी स्वीमिंग पूल, थीम पार्क, वॉटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर और सामूहिक भीड़ वाले स्थान बंद रहेंगे।
- स्कूल-कॉलेज सभी छात्र-छात्राओं के लिए बंद रहेंगे। हॉस्टल में केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को ही रुकने की अनुमति होगी।