रायपुर में अब कोचिंग इंस्टीट्यूट अनलॉक कर दिए गए हैं। इसे लेकर मंगलवार को कलेक्टर सौरभ कुमार ने एक आदेश जारी कर दिया। इसके अनुसार रायपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। यह भी कहा गया है कि इन सेंटर्स में सिटिंग कैपेसिटी का 50 प्रतिशत स्टूडेंट्स को ही एक वक्त में एंट्री दी जाएगी। मास्क न लगाने, कोचिंग सेंटर में भीड़ जुटाने की स्थिति में सेंटर को 30 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा।
कॉलेज और स्कूल को लिए ये है नियम
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक अब तक स्कूल और कॉलेज को अनलॉक करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि, फीस न मिलने और खर्च निकालने में आ रही दिक्कतों की वजह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से स्कूल शुरू किए जाने की मांग सरकार से की गई है। कलेक्टर ने ताजा आदेश में साफ कहा है कि स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे। यहां अगर सरकार कोई ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करेगी तो परीक्षार्थी आ सकेंगे।
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नई गाइडलाइन में इन्हें भी मिली छूट
- लाइब्रेरी और सिनेमा हॉल खोलने की छूट दे दी है।
- सब्जी मंडी, बाजार, अनाज की मंडियां, शोरूम, शराब की दुकानें, ठेला चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगे।
- सभी वॉटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, जंगल सफारी, तेलीबांधा तालाब, बूढ़ा तालाब, पुरखौती मुक्तांगन आम लोगों के लिए रात 8:00 बजे तक खुले रहेंगे।दिखानी होगी निगेटिव रिपोर्ट
कलेक्टर ने सफर से पहले कोविड रिपोर्ट दिखाने के नियम को भी अनिवार्य कर दिया है। कहा गया है कि हवाई यात्रा, रेल से सफर या सड़क से यात्रा करने वाले यात्रियों के पास 96 घंटे पहले तक की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए या वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। रायपुर जिले के भीतर रेलवे स्टेशन या बॉर्डर चेक पोस्ट से आगे जाने वाले जिन यात्रियों के पास ये दस्तावेज नहीं होंगे तो वहीं उनकी जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने तक वे आइसोलेट रहेंगे।