बिलासपुर। अब न्यायधानी बिलासपुर में भी अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी कर दिया गया है, अब यहां भी रात 10 बजे तक दुकानें खुल सकेगीं। इस आशय के आदेश जिला कलेक्टर ने जारी कर दिया है।
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बता दें कि इससे पहले कांकेर जिला प्रशासन ने भी अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए सभी दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने की छूट दे दी थी। आदेश के अनुसार आज यानि 16 जुलाई से जिले की सभी दुकानें रात 10 बजे तक खुलेंगी। प्रशासन ने इस दौरान दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है।