मिजोरम सरकार (Mizoram) ने बढ़ते कोविड -19 (Covid-19) मामलों के मद्देनजर आइजोल नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधों में ढील देने के दो हफ्ते बाद सात दिनों के पूर्ण लॉकडाउन (Lockdwon) को फिर से लागू कर दिया है. एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह बंद 18 जुलाई से 24 जुलाई की रात तक लागू रहेगा. अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी.
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आदेश के मुताबिक, कोरोना वायरस की स्थिति के आधार पर उपायुक्त राज्य के अन्य हिस्सों में लॉकडाउन या अन्य कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं. मिजोरम सरकार ने 30 जून से एएमसी क्षेत्र में प्रतिबंधों में ढील दी थी. आदेश में कहा गया है कि सकारात्मक मामलों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, नए संक्रमणों का दैनिक औसत अप्रैल में 55 से बढ़कर मई में 202 से जुलाई के पहले हफ्ते में 381 हो गया है. इसमें कहा गया है कि अधिकतर ताजा मामले एएमसी क्षेत्र से सामने आ रहे हैं, ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लागू करना आवश्यक है.
मिजोरम सरकार ने दी थी पाबंदियों में ढील
मिजोरम सरकार ने राज्य में एक से 31 जुलाई तक आंशिक लॉकडाउन के लिए दी गई नई रियायतों के तौर पर शादी समारोहों, अंतिम संस्कारों, वर्षगांठ समारोहों और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों की भागीदारी की मंजूरी दी थी.धार्मिक सभाओं और अन्य बड़ी सामाजिक सभाओं पर पाबंदी है. ऐसे में नए दिशा-निर्देश में गिरजाघरों में सुबह की प्रार्थना सभा, शादी समारोहों, अंतिम संस्कारों, वर्षगांठ समारोहों, राजनीतिक और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई जिनमें अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकते हैं.
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सरकारी आदेश के अनुसार खेल और खेल अभ्यासों, किताब विमोचन समारोह और अन्य संबंधित समारोहों को भी मंजूरी दी गई है जिनमें अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं. सरकारी आदेश के अनुसार इस दौरान सभी अंतरराष्ट्रीय और अंतर राज्यीय सीमाएं बंद रहेंगी.
केवल तीन प्रवेश द्वार मिजोरम-असम सीमा पर वैरेंगते और बैराबी, तथा त्रिपुरा के साथ लगती राज्य सीमा पर कन्हमुन आवश्यक सामान के लिए खुले रहेंगे.आदेश में कहा गया था कि बाहर फंसे हुए ऐसे लोग जिन्होंने राज्य के गृह विभाग से पूर्व अनुमति ली है उन्हें इन तीन प्रवेश द्वारों से आने की अनुमति दी जाएगी. बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 14 दिन पृथक केंद्र में रहना होगा.