बिलासपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निगम को नोटिस जारी किया है। बिलासपुर मैग्नेटो मॉल के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिका में मैग्नेटो मॉल को तालाब की जमीन पर बनाए जाने का आरोप लगाया गया है।
पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम बिलासपुर को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता रोहित राठौर ने अपने वकील अर्जित तिवारी के माध्यम से दायर अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया है।
जल स्रोत पर निर्माण से छेड़छाड़ का आरोप
उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी जल स्रोत पर निर्माण या उसके स्वरूप से छेड़छाड़ पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। ऐसे में मॉल के निर्माण के दौरान जिला प्रशासन की ओर से अनदेखी का आरोप अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने लगाया है। 3.5 लाख स्क्वायर फीट में बने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मॉल में से एक बिलासपुर के मैग्नेटो मॉल के खिलाफ अब हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हो गई है।
आस पास के रहवासियों को हो रहीपानी की समस्याएं
रायपुर के रोहित राठौर ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि बिलासपुर का मैग्नेटो मॉल तालाब की जमीन पर बना दिया गया है। जिसकी वजह से इलाके का वाटर लेवल नीचे गिर गया है। यही वजह है कि आसपास के रहने वाले लोगों को लगातार पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है।