Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: BREAKING NEWS : निलंबित एडीजीपी जीपी सिंह को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की दोनों याचिका, पढ़िए पूरी खबर
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Breaking Newsकानूनछत्तीसगढ़

BREAKING NEWS : निलंबित एडीजीपी जीपी सिंह को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की दोनों याचिका, पढ़िए पूरी खबर

Desk
Last updated: 2021/07/23 at 4:20 PM
Desk
Share
2 Min Read
निलंबित एडीजीपी जीपी सिंह को नहीं मिली राहत
निलंबित एडीजीपी जीपी सिंह को नहीं मिली राहत
SHARE
निलंबित एडीजीपी जीपी सिंह को नहीं मिली राहत
निलंबित एडीजीपी जीपी सिंह को नहीं मिली राहत

रायपुर। आय से अधिक संपत्ति अर्जन और राजद्रोह के मामले में निलंबित एडीजीपी जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से काफी उम्मीद थी, लेकिन उन्हें जोरदार झटका लगा है।

- Advertisement -

जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज जारी कर दिया गया है। जीपी सिंह की ओर से अधिवक्ता किशोर भादुड़ी और सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल अमृतोदास ने पैरवी की। आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामले में एसीबी की ओर से राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केटी तुलसी ने पैरवी की।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

उल्लेखनीय है कि एसीबी और इओडब्लू ने एडीजीपी जीपी सिंह के शासकीय निवास सहित 10 ठिकानों पर दबिश दी थी। करीब 64 घंटे की मैराथन पड़ताल के बाद 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया गया था। इसके बाद पुलिस के हाथों ऐसे साक्ष्य लगे, जिसमें सरकार के खिलाफ साजिश रखने की जानकारी का खुलासा हुआ। इस मामले में सरकार को विश्वास में लेने के बाद सीनियर आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था।

- Advertisement -

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

- Advertisement -
TAGGED: ADGP G.P. SINGH, Breaking News, HIGH COURT, IPS Officer, Suspended IPS, हाईकोर्ट में याचिका खारिज
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article RAIPUR NEWS : माध्यमिक शिक्षा मंडल के संयुक्त संचालक रिश्वत लेते गिरफ्तार, ACB कीबड़ी कार्रवाई
Next Article महिला पटवारी से लूटपाट करने वाला गिरफ्तार, मोबाइल, नकदी और बाइक पुलिस ने किया बरामद
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG BREAKING : खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध रेत परिवहन करते 13 हाइवा जब्त
CG BREAKING : खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध रेत परिवहन करते 13 हाइवा जब्त
Breaking News छत्तीसगढ़ दुर्ग May 13, 2025
Bastar : हिमांशु ने बढ़ाया बस्तर का मान, राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में जीता रजत पदक
Bastar : हिमांशु ने बढ़ाया बस्तर का मान, राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में जीता रजत पदक
छत्तीसगढ़ बस्तर May 13, 2025
Chhattisgarh : CM विष्णुदेव साय के प्रवास ने बदल दी बल्दाकछार के टिकेश्वर की ज़िंदगी, सुशासन तिहार में युवा को मिली नौकरी
Chhattisgarh : CM विष्णुदेव साय के प्रवास ने बदल दी बल्दाकछार के टिकेश्वर की ज़िंदगी, सुशासन तिहार में मिली नौकरी
छत्तीसगढ़ May 13, 2025
14 Naxalites surrendered in CG : लाल आतंक को बड़ा झटका; 5 महिला समेत 16 लाख के इनामी 14 नक्सलियों ने किया सरेंडर
14 Naxalites surrendered in CG : लाल आतंक को बड़ा झटका; 5 महिला समेत 16 लाख के इनामी 14 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Breaking News छत्तीसगढ़ सुकमा May 13, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?