रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में शारीरिक शोषण के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। इस तरह के मामलों में भले ही आरोपी पुलिस के हाथों लग गया है, उसे सजा भी हो गई है, लेकिन झांसे में आकर अपना तन—मन सौंपने वाली युवतियों की जिंदगी किस तरह कट रही है, उसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक ऐसा ही मामला राजधानी के उरला इलाके से सामने आया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक घटना समय नवंबर 2020 से जून 2021 के मध्य आरोपी पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। हवस के अंधे आरोपी तब तक युवती को अपने झांसे में रखा हुआ था, जब तक उसे युवती के गर्भवती होने की खबर नहीं थी।
हवस के अंधेपन में जैसे ही युवती के पेट में आरोपी का पलने लगा, वह युवती को छोड़कर भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना उरला में अपराध क्रमांक 187 / 21 धारा 376 आईपीसी 4,6 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी राकेश ताकत उर्फ बबलू पिता टेकलाल साकत उम्र 24 वर्ष साकिन टीगीपुर थाना तखतपुर जिला बिलासपुर हाल सरोरा जे एम डी थर्माकोल कंपनी थाना उरला जिला रायपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा दिया गया।