Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: CG RAPE CASE : पुलिस ने पांच दिन में पेश किया चालान, 35 दिनों के भीतर आया आजीवन कैद का फैसला
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Breaking Newsअंबिकापुरकानूनछत्तीसगढ़

CG RAPE CASE : पुलिस ने पांच दिन में पेश किया चालान, 35 दिनों के भीतर आया आजीवन कैद का फैसला

Desk
Last updated: 2021/08/12 at 4:38 PM
Desk
Share
2 Min Read
पुलिस ने पांच दिन में पेश किया चालान
पुलिस ने पांच दिन में पेश किया चालान
SHARE
पुलिस ने पांच दिन में पेश किया चालान
पुलिस ने पांच दिन में पेश किया चालान

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पहली बार नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित निर्णय आया है। पुलिस ने पांच दिन के भीतर अदालत में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया और 35 वें दिन अदालत ने आरोपित को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। महिलाओं, बालिकाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ जारी विशेष अभियान में पुलिस ने तत्परता दिखाई और अदालत में आरोपी के खिलाफ सारे आरोप प्रमाणित पाए गए तथा उसे सजा सुनाई गई।

- Advertisement -

बीते दो जुलाई 2021 की रात डायल 112 के माध्यम से थाना प्रभारी त्रिकुण्डा को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच वर्ष की अबोध बालिका के साथ आरोपित महेश चरगट द्वारा दुष्कर्म किया गया है। एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल के नेतृत्व में त्रिकुंडा थाना प्रभारी अनिता मिंज के साथ पुलिस टीम रात को ही घटनास्थल पहुंच गई थी। रात में ही आरोपित के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले दिन अदालत के आदेश पर आरोपित को जेल दाखिल कर थाना प्रभारी त्रिकुण्डा द्वारा पांच दिवस के भीतर ही विवेचना पूर्ण कर बीते सात जुलाई 2021 को अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) वंदना दीपक देवांगन द्वारा प्रकरण के सारे पक्षियों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को दुष्कर्म और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का दोषी पाया। प्रकरण में अदालत ने 11अगस्त 2021 को अंतिम निर्णय पारित करते हुए आरोपित को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

- Advertisement -

 

- Advertisement -
TAGGED: CG BREAKING NEWS, CG CRIME NEWS, Cg Latest News, cg news, cg news in hindi, CRIME NEWS, GRAND NEWS, GRAND NEWS CHHATTISGARH, GRAND NEWS Raipur, JUSTICE, Latest News In CG, Latest News In Raipur, raipur breaking news, Raipur Crime News, Raipur Crime News In Hindi, Raipur Hindi News, Raipur Latest News, RAIPUR NEWS, Raipur News In Hindi
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article ACCIDENT :मोबाइल पर बात कर रहे बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत
Next Article CRIME NEWS : हाइवे पर ट्रक डाइवर और उसके दोस्तों ने महिला के साथ दुष्कर्म
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

 CG NEWS : संभव स्टील ट्यूब लिमिटेड सरोरा द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श और उपचार शिविर का आयोजन 
Grand News June 1, 2025
Housefull 5: बॉलीवुड में पहली बार दो अलग-अलग क्लाइमेक्स के साथ रिलीज, 6 जून 2025 को सिनेमाघरों में धमाल
Housefull 5: बॉलीवुड में पहली बार दो अलग-अलग क्लाइमेक्स के साथ रिलीज, 6 जून 2025 को सिनेमाघरों में धमाल
Grand News मनोरंजन June 1, 2025
Hair Oiling Tips: हर संडे दें बालों को पोषण और दिमाग को आराम… जानिए कैसे करें सही हेयर ऑइलिंग
Fashion Grand News Health स्वास्थ्य June 1, 2025
CG NEWS : ऐसे मिलेगा मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ, बस करना होगा यह काम, जानें पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ रायपुर June 1, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?