नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank of India) ने कहा कि उसने महाराष्ट्र के करनाला नागरिक सहकारी बैंक (Karnala Nagari Sahakari Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं का पालन करने में विफल रहा है।
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, “बैंक ने 13 अगस्त, 2021 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है।” रिजर्व बैंक ने कहा, “सहकारिता कमिश्नर और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।”
98 फीसदी ग्राहकों को वापस मिलेगा पूरा पैसा
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, जमाकर्ताओं में से 95 फीसदी जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करेंगे।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक का बने रहना उसके डिपॉजिटर्स के हितों के प्रतिकूल है और बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। इसने आगे कहा कि अगर बैंक को अपने बैंकिंग बिजनेस को और आगे ले जाने की अनुमति दी जाती है, तो इसका जनहित पर प्रभाव पड़ेगा।