मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजधानी स्थित गोल बाजार एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं अपितु पूरे रायपुर शहर की महत्वपूर्ण पहचान है। शासन की मंशा है कि इस अमूल्य धरोहर को सहेज कर रखा जाए और इसके मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए सर्वसुविधाओं के साथ नए रूप में विकसित किया जाए।
मुख्यमंत्री बघेल का अभिनंदन
मुख्यमंत्री बघेल 75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पैदल चलकर गोल बाजार रायपुर पहुंचे और यहां के चौक में व्यापारियों से चर्चा की। इस दौरान व्यापारियों के हित में लिए गए अभूतपूर्व फैसले के फलस्वरूप गोल बाजार व्यापारी महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री बघेल का अभिनंदन कर आभार जताया गया। इस मौके पर गोल बाजार के व्यापारियों में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया।
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व्यापारियों ने दर्ज की मौजूदगी
कार्यक्रम में नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग डॉ. किरणमयी नायक, सभापति नगरपालिक निगम प्रमोद दुबे सहित गोल बाजार व्यापारी संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
दुकानों का मिलेगा मालिकाना हक
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए गोल बाजार को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने के लिए शासन द्वारा अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत गोल बाजार में व्यवसायरत व्यापारियों को उनकी जमीन तथा उनकी दुकान का मालिकाना हक दिए जाने के संबंध में आवश्यक प्रावधान रखा गया।
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जमीन नगरपालिक निगम के नाम
शासन द्वारा ये जमीन नगरपालिक निगम के नाम कर दी गई है और कलेक्टर रायपुर को संपत्ति अंतरण नियम के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई है। जिनकी देखरेख में आगे की कार्यवाही की जाएगी।
महत्वपूर्ण अभिनव पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन प्रशासन की यह एक महत्वपूर्ण अभिनव पहल है। ऐसा कभी सुना नहीं गया और न ही कभी देखा कि किसी बाजार की भूमि को शासन ने उस बाजार को चलाने वाले व्यापारियों को सौंपने का निर्णय लिया हो। उन्हें उनकी दुकान, जमीन का मालिक बनाने का निर्णय लिया हो।
सीएम को हुआ आश्चर्य
मुझे यह जानकार आश्चर्य हुआ कि लोगों ने वर्षों से बल्कि कई तो ऐसे भी है जिन्होंने पीढ़ियों से यहां व्यवसाय किया है। वो केवल लायसेंसी हक से इस जमीन पे काबिज है, याने कि वें केवल निगम के किराएदार है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने गोल बाजार में व्यवसायरत व्यापारियों को उनकी जमीन, उनकी दुकान का मालिकाना हक देने का अहम निर्णय लिया है।