रायपुर। छत्तीसगढ के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर निगम क्षेत्र के समस्त वार्डो में स्थित सभी पषुवध गृहों, समस्त मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को 30 अगस्त को षतप्रतिषत रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर बंद रखने एवं मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित करने स्वास्थ्य अधिकारी विजय पांडेय ने भी आदेश जारी कर दिया है।
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जारी आदेश के मुताबिक 30 अगस्त सोमवार को पशुवध गृह और समस्त मांस-मटन विक्रय दुकानों को बंद रखने कहा गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी पांडेय ने कहा है कि किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पकड़े जाने पर मांस जब्त किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम रायपुर के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षक मांस विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का पालन करवाएंगे। अपने संबंधित जोन क्षेत्रों में लगातार पर्यवेक्षण करेंगे।