किसान आंदोलन (Farmer Protest) के चलते बंद सड़क को खोलने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी. नोएडा के एक निवासी ने अदालत में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी. जिसके जवाब में यूपी और हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था. जनहित याचिका पर कोर्ट सोमवार को यानी आज सुनवाई करेगी.
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रविवार को एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमे कहा गया, ‘सरकार अदालत के आदेशों के तहत सड़कों को जाम करने पर किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा किसान प्रदर्शनकारियों में अधिकतर बड़ी उम्र के और बूढ़े किसान शामिल हैं.
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक नोटिस के जवाब में हलफनामा दायर किया. सरकार ने हलफनामे में कहा गाजियाबाद, यूपी और दिल्ली के बीच महाराजपुर और हिंडन सड़कों के माध्यम से गाड़ियों की सुचारू आवाजाही की इजाजत देने के लिए डायवर्सन बनाया गया है. हलफनामे में कहा गया कि एनएच-24 अभी भी ब्लॉक है. जनवरी, मार्च और फिर अप्रैल में भी किसान प्रदर्शनकारियों ने एनएच-24 को बार-बार ब्लॉक किया है.
किसानों को समझाने का प्रयास कर रही सरकार
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामे में कोर्ट को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार विरोध कर रहे किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है. यूपी सरकार ने ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही के लिए बनाए गए मार्गों के डायवर्जन की जानकारी भी कोर्ट को दी. यूपी सरकार के हलफनामे के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में राज्य सरकार के अधिकारियों ने किसान संघों को चिल्ला बॉर्डर से आंदोलन खत्म करने के लिए मना लिया. इसके बाद ट्रेफिक की आवाजाही को बहाल किया गया.