पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक विकलांग शख्स के तलाक को मंज़ूरी देने के हिसार फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
सुनने की 50% क्षमता वाले शख्स ने पत्नी द्वारा मानसिक प्रताड़ना का हवाला देते हुए तलाक की अर्ज़ी दी थी। बकौल शख्स, पत्नी की मानसिक क्रूरता के कारण उसका वज़न 74-किलोग्राम से घटकर 53-किलोग्राम हो गया था।