जावेद अख्तर ने मानहानि मामले (Javed Akhtar Defamation Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है. उन्होंने एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बॉम्बे हाई कोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर की है. जावेद अख्तर द्वारा दायर इस अर्जी में कहा गया है कि अगर कंगना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती हैं तो कोर्ट कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष एक बार सुन ले.
आपको बता दें कि जावेद अख्तर ने पिछले साल एक इंटरव्यू को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी. जावेद अख्तर ने अपनी शिकायत में कहा था कि कंगना रनौत ने नेशनल और इंटरनेशनल टेलीविजन पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है. उन्होंने कहा था कि ऐसा करने के पीछे एक्ट्रेस का केवल उनकी छवि को पब्लिक के बीच धुमिल करना मकसद था.
रद्द हुई कंगना की याचिका
इसके बाद कंगना मानहानि याचिका को रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गईं, जहां से हाई कोर्ट ने कंगना की याचिका को रद्द कर दिया. आपको बता दें कि गुरुवार को इस मानहानि केस की बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस रेवती मोहिते ने अपना फैसला सुनाते हुए कंगना रनौत की मानहानि की याचिका का रद्द करने वाली अर्जी का खारिज कर दिया था. इससे कंगना रनौत को एक बड़ा झटका लगा.
बॉम्बे हाई कोर्ट से पहले यह मामला अंधेरी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था. फरवरी में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी और मार्च में कंगना के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया गया था. इसके बाद कंगना कोर्ट में हाजिर हुईं और उन्हें बेल दे दी गई थी. जुलाई में कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया. कंगना ने यह केस अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट कराने की मांग की थी. वहीं, दूसरी याचिका में उन्होंने इस मामले को रद्द करने की भी मांग की थी.