Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: BIG BREAKING : जांच कराने के 30 दिनों के भीतर हुई मौत, तो सर्टिफिकेट पर दर्ज किया जाए ‘COVID DEATH’
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Breaking NewsCorona CasesNATIONALस्वास्थ्य

BIG BREAKING : जांच कराने के 30 दिनों के भीतर हुई मौत, तो सर्टिफिकेट पर दर्ज किया जाए ‘COVID DEATH’

GrandNews
Last updated: 2021/09/12 at 8:07 AM
GrandNews
Share
3 Min Read
कोरोना से मौत
कोरोना से मौत
SHARE

कोरोना से जान जाने पर लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर इसे मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्यात्मक जानकारी देते हुए इसे लागू भी कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने नई गाइडलाइन तैयार की हैं, जिसके तहत कोरोना से संबंधित मौतों में आधिकारिक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाया था, जिसके चलते 10 दिन बाद सरकार ने यह गाइडलाइन्स जारी की हैं।

Contents
गाइडलाइन में क्या है शामिल?गाइड लाइन में यह भी शामिल

गाइडलाइन में क्या है शामिल?

सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक, सिर्फ उन मौतों को कोरोना संबंधित माना जाएगा, जिनमें मरीज का RT-PCR टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट, रैपिड-एंटिजन टेस्ट किया गया हो। या किसी हॉस्पिटल या घर में डॉक्टर ने जांच करके कोरोना संक्रमण की पुष्टि की हो। ऐसे मरीजों की मौत का कारण कोरोना मानकर डेथ सर्टिफिकेट में इसकी जानकारी का उल्लेख किया जाएगा। लेकिन ऐसे शख्स जो कोरोना संक्रमित हैं, पर जहरखुरानी, खुदकुशी, हत्या या एक्सीडेंट सहित अन्य दूसरे कारणों से उनकी मौत हो जाती है, तो उसे कोविड डेथ नहीं माना जाएगा।

- Advertisement -
Ad image

गाइड लाइन में यह भी शामिल

भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए शपथ—पत्र के मुताबिक, ICMR के अध्ययन में यह बात आई है कि आमतौर पर कोरोना संक्रमित होने के 25 दिनों के अंदर मौत हो जाती हैं। नियमों में बदलाव करते हुए अब कोरोना टेस्ट की तारीख या कोरोना संक्रमित पाए जाने के दिन से 30 दिन के अंदर होने वाली मौतों को कोरोना संबंधित मौत माना जाएगा, चाहे मरीज की मौत अस्पताल या घर में बनी फैसिलिटी से बाहर हो।

गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी मौत के मामले में डेथ सर्टिफिकेट को लेकर किसी तरह की की समस्या आ रही है, तो या परिजन मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं है और जारी मानकों से कवर नहीं होते, ऐसे मामलों में राज्य व केंद्रशासित प्रदेश जिला स्तर पर बनी एक कमेटी को सूचना दे सकते हैं, जिस पर सुधार की कार्रवाई की जाएगी।

TAGGED: Bharat Sarkar, Corona Virus, Covid Death, Death Certificate, Government of India, ICMR, SUPREAM COURT
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article RAIPUR NEWS : सार्वजनिक स्थान शराब पीते 101 लोग पकड़ाए, पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई
Next Article पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से मिलेगी आम जनता को मु्क्ति, केंद्र सरकार ने ढूंढा विकल्प, दौड़ रहीं हैं बसें-कार
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG NEWS : उप अभियंता भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ी गई परीक्षार्थी, वॉकी-टॉकी, टैबलेट, ब्लूटूथ डिवाइस और मोबाइल फोन भी बरामद, एफआईआर दर्ज
छत्तीसगढ़ July 13, 2025
CRIME NEWS: रायगढ़ में किसान को मारने की कोशिश, बेटी को परेशान करने वालों पर लगाया आरोप – पीड़ित ने कहा: जान को है गंभीर खतरा!
Grand News क्राइम छत्तीसगढ़ रायगढ़ July 13, 2025
CG NEWS: 10 लाख के 89 गुम मोबाइल फोन लौटाए गए, पुलिस की मेहनत लाई रंग – चेहरों पर लौटी मुस्कान
Grand News छत्तीसगढ़ राजनादगांव July 13, 2025
CRIME NEWS: दुर्ग में अधेड़ महिला की संदिग्ध मौत, सिर पर गंभीर चोट के निशान, हत्या की आशंका से दहशत में लोग
Grand News क्राइम छत्तीसगढ़ दुर्ग July 13, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?