जीपीएम। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में दुष्कर्मी के खिलाफ कोर्ट ने “क़ैद-ए-बामुशक्कत” की सजा सुनाई है। ADJ कोर्ट ने दुष्कर्मी फूलचंद यादव को 10 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर कैदी को दो माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि आरोपी फूलचंद ने करीब दो साल पहले शराब के नशे में धुत होकर एक बीमार युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया था। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया, युवती अपने इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी। इसी दौरान वह युवती को जबरदस्ती उठाकर ले गया और अपनी हवस की आग बुझाई थी।
यह थी पूरी वारदात
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गौरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की निवासी युवती की तबीयत खराब थी। वह उपचार के लिए अकेले ही 26 फरवरी 2019 को अस्पताल जा रही थी। बीमार हालत में युवती सधवानी गांव पहुंची थी, तभी फूलचंद यादव शराब के नशे में अपने घर से निकल आया। बीमार युवती को अकेला पाकर उसकी नीयत डोल गई और उसने युवती को पकड़ लिया। इसके बाद उसे जबरदस्ती उठाकर खेत के पास बनी पुलिया के पाइप में ले गया और वहां उसने उसकी आबरू लूट ली और भाग निकला।
परिजनों को बताई आपबीती
लूटी हुई आबरू के साथ बीमार युवती अपने घर पहुंची और उसने अपने परिजनों को पूरी हकीकत से अवगत कराया। युवती के पिता ने तत्काल गौरेला थाना में फूलचंद के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायाधीश गौरेला विनय कुमार प्रधान की कोर्ट में पेश किया। दो सालों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को “क़ैद-ए-बामुशक्कत” की सजा सुनाई।