कोरोना वायरस के मामले कम होने के बीच देशभर में स्कूल खोले जाने की मांग होने लगी है. दिल्ली के 12वीं कक्षा के एक छात्र ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे देश में स्कूल फिर से खोलने की मांग की. हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि वह इस संबंध में केंद्र सरकार या राज्यों को निर्देश नहीं दे सकते.
Supreme Court refuses to entertain a plea seeking directions to Centre & States to consider and take a time-bound decision with regard to the physical re-opening of schools and conduct of offline teaching.
SC says it cannot direct states to reopen schools for physical teaching.
— ANI (@ANI) September 20, 2021
सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह इसे पब्लिसिटी स्टंट नहीं कह रहे हैं, लेकिन बच्चों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए. आपको अपने मुवक्किल को संवैधानिक उपायों को अपनाने के बजाय अध्ययन करने की सलाह देनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारें बच्चों की स्कूल जाने की जरूरत के प्रति जवाबदेह और जागरूक हैं. हम न्यायिक फरमान से उन्हें स्कूल भेजने के लिए नहीं कह सकते हैं. वो भी तब जबकि तीसरी लहर रोकने के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है.
इस मुद्दे पर अदालत निर्देश जारी नहीं कर सकता
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे मुद्दे हैं, जहां अदालतों को सामान्य निर्देश जारी करने चाहिए. शासन की जटिलता एक ऐसा मुद्दा है, जिसमें न्यायालय निर्देश जारी नहीं कर सकता है.’ अधिवक्ता आरपी मेहरोत्रा ने अदालत में दलील दी कि यह याचिका प्रचार के लिए नहीं की गई है.