रायपुर। कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सरकार बड़ी राहत दे रही है। इसके लिए दिवंगतों के आश्रितों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। परिजन निर्धारित आवेदन पत्र के जरिए विभाग में दावा पेश कर सकते हैं।
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उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता देने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत कोविड-19 से मृत (प्रति) व्यक्ति के लिए पचास हजार रुपए की राशि निर्धारित की है। अनुदान सहायता राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
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प्रदेश में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कोविड-19 से 22 सितंबर तक कुल 13563 व्यक्तियों की मौत हुई है, ऐसे में दिवंगत के परिवार के सदस्य विभाग की ओर से जारी निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक के पास CDAC द्वारा जारी COVID-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
दिवंगत के परिजनों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास आवेदन देना होगा। प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी अथवा आवेदक को अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए राशि का भुगतान करें। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर अनुदान सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
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यह फॉर्म भर कर दे सकते है आवेदन
छत्तीसगढ़ में अब तक 13563 लोगों ने गवाई जान