देश में बीते साल जब कोरोना महामारी (Corona Epedimic) फैली थी, तो हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने एक बड़ा फैसला लिया था. जिसके अंतर्गत प्रदेश में पान, गुटखा आदि को बेचने पर रोक लगा दी गई, जिससे लोगों के सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर रोक लगाई जा सके. उस दौरान इस प्रतिबंध को आगामी 1 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन फिलहाल के हालात को देखते हुए सरकार ने इसे 1 साल और बढ़ाने का फैसला किया है. जिससे सितंबर 2022 तक प्रदेश में पान-गुटखा (Pan-Gutkha) की बिक्री गैरकानूनी मानी जाएगी.
Haryana govt has extended the ban on the selling and manufacturing of gutkha and pan masala for one year. Food & Drugs Administration has issued a notification in this regard, under which, sale & purchase of tobacco products have been prohibited for a year from Sept 7, 2021.
— ANI (@ANI) September 27, 2021
दरअसल, बीते सोमवार को हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग (Haryana Food and Drug Department) ने पान मसाला, तम्बाकू, गुटखा पर 1 साल तक की रोक को बढ़ाने का फैसला किया है. इस आदेश को सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों आदि को जारी कर दिया गया है. इस आदेश में कहा गया कि बीते 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्बंधन) नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू और निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के इस्तेमाल करने पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था.
लोगों ने किया फैसले का स्वागत
गौरतलब है कि, अब इस रोक को 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है. यदि कोई नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान बहुत से सामाजिक संगठनों ने हरियाणा सरकार के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है.
थूकने पर फैल सकता है संक्रमण का खतरा
बता दें कि विशेषज्ञों के मुताबिक जब भी कोरोना संक्रमित शख्स थूकेगा, तो कोरोना वायरस मुंह के जरिए निकलकर दूसरे लोगों को संक्रमित कर देगा. यदि कोरोना निगेटिव शख्स को बलगम आ रहा, तो वो भी किसी ना किसी बीमारी से संक्रमित होगा. ऐसे में वो भी दूसरे लोगों को बीमार कर सकता है. इस कारण के चलते जरूरी है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोग थूकने से बचें. ऐसे में ज्यादातर प्रदेशों ने कोरोना संक्रमण फैलने के बाद सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माने का नियम रखा गया है.