रायपुर। राजधानी रायपुर में नवरात्रि के मद्देनज़र दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है. जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी किया है. कोरोना वायरस के मद्देनज़र 24 बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किया है. 8 फ़ीट की मूर्ति के लिए अनुमति दी गई है. कलश स्थापित क्षेत्र में आम लोगों का जाना वर्जित रहेगा.
इसके साथ ही एक समय में 50 व्यक्ति से ज़्यादा होने पर कार्रवाई होगी. 100 मीटर के दायरे में ही DJ और धमाल बचने की अनुमति दी गई है. 200 वॉट के DJ और धमाल को अनुमति मिली है. साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए 10 लोगों की अनुमति मिली है.