जशपुर। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर हिमाचल प्रदेश ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आस्ता पुलिस ने ग्राम देरा थाना सुजानपुर जिला हमीरपुर(हिमाचल प्रदेश) से गिरफ्तार किया है। थाना आस्ता में आरोपी के विरूद्व अप.क्र. 20/20 धारा 363, 376भा.द.वि. पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना आस्ता क्षेत्र निवासी प्रार्थी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अंकित तिग्गा उम्र 21 वर्ष निवासी तिगरा थाना आस्ता द्वारा दिनांक 21.11.2020 को शादी कर पत्नी बनाकर रखूंगा कहकर बहला-फुसलाकर भगाकर ग्राम देरा थाना सुजानपुर जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) ले गया।
मुखबीर की सूचना से मिला ठिकाना
जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना आस्ता में अपराध क्रमांक 20/2020 धारा 363 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल की सहायता थाना आस्ता को आरोपी एवं अपहृता के हिमाचल प्रदेश में होने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना आस्ता से पुलिस टीम द्वारा ग्राम देरा थाना सुजानपुर में पता-तलाश कर दिनांक 30.09.2021 को अपहृत नाबालिग लड़की को आरोपी अंकित तिग्गा के कब्जे से बरामद कर आरोपी को अभिरक्षा में थाना आस्ता लाया गया।
शादी का झांसा देकर बनाये संबंध
पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के तहत कथन कराया गया पीड़िता ने अपने कथन में आरोपी अंकित तिग्गा द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर हिमाचल प्रदेश ले जाकर दिनांक 30.09.2021 तक दुष्कर्म करना बताई। पीड़िता की कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376 भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण के आरोपी अंकित तिग्गा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम तिगरा थाना आस्ता जिला जशपुर को दिनांक 03.10.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।