कोविड से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया रायपुर जिला प्रशासन शुरू कर रहा है। इसके लिए आवेदन रायपुर के तहसील कार्यालय में दिए जा सकते हैं। 15 अक्टूबर तक मृतकों के परिजन या कोई करीबी रिश्तेदार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जानी है। इसके लिए कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों को एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। लोग ये आवेदन रायपुर जिले की वेबसाइट (www.raipur.gov.in) पर मिलेगा। आवेदन को कोविड-19 डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी (CDAC) सर्टिफिकेट के साथ जमा करना होगा।
पहले बनवाना होगा CDAC
रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने CDAC सर्टिफिकेट के लिए अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी का गठन किया है। इस समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विभागाध्यक्ष, मेडिकल विभाग, जिला अस्पताल/ मेडिकल कॉलेज, रायपुर, विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में बनाए गए हैं। इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMO) कार्यालय में करना होगा।
जारी किया जाएगा CDAC सर्टिफिकेट
CDAC सर्टिफिकेट के लिए सुबह 10.30 से शाम 5.30 तक आवेदन जमा किया जा सकेगा। समिति आवेदन का परीक्षण करेगी। इसके बाद सर्टिफिकेट जारी होगा। इसके लिए आवेदक को मोबाइल नंबर पर SMS जरिए सूचना भेजी जाएगी। इस प्रकिया के बाद रायपुर के तहसील कार्यालय में आवेदन जमा होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी होगी
3139 मौतें रायपुर में
कोविड मृतकों के परिजनों या आश्रित को 50 हजार की अनुदान राशि मिलेगी। रायपुर में 3139 मृत्यु से जुड़े मामलों में करीब 15.69 करोड़ से अधिक राशि के अनुदान का भुगतान होना है। दरअसल, रायपुर कोरोना की दोनों लहरों के दौरान आधिकारिक रूप से 3139 मौतें हुई है। मौत के इन आंकड़ों के साथ डेथ इन्वेस्टिगेशन की पुष्टि हुई है या नहीं इसकी तस्दीक के लिए एक टीम सभी दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड बना रही है।