आवेदिका नूर बेगम उम्र 58 वर्ष निवास रायपुर के आवेदन पर न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी जनक राम हिडको ने कांग्रेस नेता राजातालाब निवासी आसिफ मेमन के विरुद्ध थाना प्रभारी सिविल लाइन्स रायपुर को धारा 420 भ. द. स. के अंतर्गत अपराध पंजीबध्द कर 10 दिनों के भीतर न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया है ।
ज्ञात हो कि कांग्रेस नेता आसिफ मेमन ने नूर बेगम से खसरा न. 808/1 की 75000 वर्गफुट जमीन जो कि मोवा में स्थित है उसका सौदा 3,09,76,000/- ( तीन करोड़ नो लाख छित्तर हज़ार रुपये मात्र ) और उसके एवज में 7 चेक नूर बेगम को दिया जो कि सातो चेक खाते में राशि नही होने के कारण बाउंस हो गया।
इसी तरह एक दूसरे मामले में कांग्रेस नेता आसिफ नेता के सगे छोटे भाई शाहिद मेमन ने खसरा न. 351 की 1721 वर्गफुट जमीन जो कि मोवा के मेन रोड में स्थित है। इस जमीन का पंजीयन 61,50,000/- में नूर बेगम से कराया था और इसके एवज में 10 चेक देने का वादा किया जो कि आज दिनांक तक ना चेक दिया ना ही पैसा दिया।
इन्ही दोनो प्रकरण में न्यायालय ने आज अलग अलग आदेश जारी कर आसिफ मेमन और उसके सगे छोटे भाई शाहिद मेमन के खिलाफ थाना प्रभारी सिविल लाइन्स रायपुर को धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 10 दिनों के भीतर न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया है।