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CG BIG NEWS : ईद के जश्न पर कोरोना का साया, जुलुस, बाइक रैली पर लगी रोक, इन जिलों के कलेक्टरों ने जारी किया आदेश

Neeraj Gupta
Last updated: 2021/10/18 at 11:44 AM
Neeraj Gupta
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3 Min Read
CG BIG NEWS : ईद के जश्न पर कोरोना का साया, जुलुस, बाइक रैली पर लगी रोक, इन जिलों के कलेक्टरों ने जारी किया आदेश
CG BIG NEWS : ईद के जश्न पर कोरोना का साया, जुलुस, बाइक रैली पर लगी रोक, इन जिलों के कलेक्टरों ने जारी किया आदेश
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  CG BIG NEWS : ईद के जश्न पर कोरोना का साया, जुलुस, बाइक रैली पर लगी रोक, इन जिलों के कलेक्टरों ने जारी किया आदेश

ग्रैंड न्यूज़ डेस्क। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोरबा कलेक्टर ने ईद  मिलादुन्नबी के त्यौहार को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी गाइडलाइन इस प्रकार है।

Contents
रायपुर में भी प्रशासनिक प्रतिबंधों के साथ मनाया जायेगा ईद राजधानी में इन नियमों का करना होगा पालनबलौदाबजर कलेक्टर ने भी लगाई रोक 
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रायपुर में भी प्रशासनिक प्रतिबंधों के साथ मनाया जायेगा ईद 

 

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रायपुर में मंगलवार 19 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ईद मिलादुन्नबी का त्योहार इस बार प्रशासनिक प्रतिबंधों के साए में मनेगा। कलेक्टर दफ्तर की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में जलसा, जुलूस, सार्वजनिक सभा, कार्यक्रम की अनुमति नहीं हैं। मस्जिदों में सुबह 9 बजे तक सभी कार्यक्रम निपटा लेने की हिदायत दी गई। चौराहों, खंभे पर झंडे या तोरण बांधने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कलेक्टर की तरफ से जारी निर्देश पत्र में लिखा गया है कि कोरोना के खतरे को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है।

राजधानी में इन नियमों का करना होगा पालन

 

  • ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी प्रकार का जुलूस सभा, रैली, प्रभात फेरी या बाइक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।
  • मस्जिद में तकरीर, परचम, कुशाई की अनुमति होगी।
  • कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान में किया जाए जिससे सार्वजनिक जगह बाधित ना हो।
  • ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
  • ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की समस्त कार्यवाही सुबह 9 बजे तक संपन्न कर ली जाए।
  • शासकीय संपत्ति जैसे बिजली का खंभा, कार्यालय, तथा रोड क्रॉस करते हुए झंडा तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी।
  • मस्जिद में आने वालों को मास्क पहनना समय-समय पर हाथ सैनिटाइज करना सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा।
  • त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग को प्रतिबंधित होगा।
  • इन नियमों का उल्लंघन किए जाने पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

 

बलौदाबजर कलेक्टर ने भी लगाई रोक 

 

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार जैन द्वारा कोरोना वायरस से सुरक्षा एवं रोकथाम को ध्यान में रखते हुए ईद मिलादुन्नबी पर्व पर जुलूस, जलसा जैसे सामूहिक सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप आज भी निरंतर जारी है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किया जाए, जिससे स्वास्थ्य स्थितियां जिले में बेहतर बना रहे।

 

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पत्र द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार जिले में आगामी ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस निकालने, जलसा आयोजित करने, आदि जैसे सामूहिक एवं सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति नही होगी। ईद मिलादुन्नबी पर्व के दौरान शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड -19) के संक्रमण से बचाव के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों एवं निर्देशों का पूर्णतःपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

TAGGED: BALAUDABAJAR NEWS, CG BIG NEWS, cg news, Eid Milad Un Nabi NEWS, KORBA NEWS, Latest News In Hindi, RAIPUR NEWS
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